अभिनेत्री केतकी चितले का जमानत आवेदन खारिज, राकांपा अध्यक्ष पवार के खिलाफ की थी टिप्पणी 

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मजिस्ट्रेट कोर्ट अभिनेत्री केतकी चितले का जमानत आवेदन खारिज, राकांपा अध्यक्ष पवार के खिलाफ की थी टिप्पणी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मराठी फिल्म अभिनेत्री केतकी चितले के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। चितले को पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में 15 मई गिरफ्तार किया था। चितले फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है।  कलवा पुलिस ने चितले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501, व 153ए के तहत मामला दर्ज किया है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद चितले ने कोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया था। जिस पर मजिस्ट्रेट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 26 मई को अपना फैसला सुनाने की बात कही थी। गुरुवार को मजिस्ट्रेट बीएच परमार ने गुरुवार को चितले के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पर दर्ज अपराध गंभीर स्वरुप का नजर आ रहे है। इसलिए उसे राहत नहीं प्रदान की जा सकती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एट्रासिटी से जुड़े मामले में रबाले पुलिस ने भी चितले को गिरफ्तार किया था। चितले फिलहाल इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में है।  
 

Created On :   27 May 2022 4:05 PM IST

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