आरटीआई लगाने के बाद तेजी से बढ़ी फाइल और जमा हो गई पेंशन

After applying RTI, the file increased rapidly and the pension got deposited
आरटीआई लगाने के बाद तेजी से बढ़ी फाइल और जमा हो गई पेंशन
आरटीआई लगाने के बाद तेजी से बढ़ी फाइल और जमा हो गई पेंशन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उन्नत तकनीक आने के बाद भी सरकारी काम की रफ्तार कितनी सुस्त है, इसका अनुभव समय-समय पर होता रहता है। 2013 में रेलवे से रिटायर्ड हुए सुगत नगर निवासी प्रभाकर साखरे का निधन 10 अगस्त 2020 को हुआ। रेलवे प्रशासन ने सारी प्रक्रिया पूरी कर दिवंगत प्रभाकर की पत्नी वंतिका साखरे के दस्तावेज भारतीय स्टेट बैंक के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल (सीपीपीसी) को भेजे, लेकिन पेंशन जमा नहीं हो रही थी। आरटीआई लगाने के बाद काम में तेजी आई आैर बैंक ने 27 जनवरी को पेंशन क्रेडिट होने का जवाब देकर मामले को समाप्त करने की कोशिश की। 

देरी के लिए जिम्मेदार का कोई जवाब नहीं

सुगत नगर निवासी प्रभाकर साखरे (68) दक्षिण पूर्व मध्य (एसईसी) रेलवे नागपुर से 2013 में रिटायर्ड हुए। बैंक ऑफ इंडिया में उनके खाते में हर महीने पेंशन आती थी। 10 अगस्त 2020 को निधन होने के बाद परिजनों ने मृत्यु प्रमाणपत्र के अलावा सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज एसईसी रेलवे प्रशासन के पास जमा किए। रेलवे प्रशासन ने एसबीआई के सीपीपीसी से संपर्क कर सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी की। अक्टूबर 2020 तक पेंशन जमा नहीं होने पर हैदराबाद स्थित एसबीआई के सीपीपीसी को आरटीआई में जानकारी मांगी गई। सीपीपीसी नई मुंबई से संपर्क करने को कहा गया। एसबीआई के सीपीपीसी नई मंुबई में आरटीआई लगाने के बाद 27 जनवरी को पेंशन जमा करने का जवाब दिया गया। पेंशन जमा करने में क्यों देरी हुई आैर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब नहीं दिया गया। 

जवाबदेही तय होनी चाहिए 

संजय थुल, आरटीआई एक्टिविस्ट के मुताबिक पेंशन खाता पहले से एसबीआई में था। पीपीआे नंबर भी उपलब्ध है। रेलवे प्रशासन ने समय पर सारी प्रक्रिया पूरी की। एसबीआई ने पेंशन जमा करने में देरी कर दी। उन्नत तकनीक के बावजूद देरी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आरटीआई लगाने से काम में तेजी आ सकी। 

नया खाता खोलने को कहा, पेंशन पुराने खाते में जमा की 

राजेश साखरे, दिवंगत प्रभाकर साखरे के पुत्र के मुताबिक हमने सारी प्रक्रिया समय पर पूरी की। रेल प्रशासन ने अक्टूबर में ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। बैैंक ने नया खाता खोलने को कहा था। हालांकि, पुराने खाते में ही पेंशन जमा हुई। सीपीपीसी ने पेंशन जमा करने में देर कर दी। 

 

Created On :   7 Feb 2021 5:49 PM IST

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