सेना की ओर से पेश जवाब के बाद हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

After the reply presented by the army, the High Court disposed of the petition
सेना की ओर से पेश जवाब के बाद हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
सुबह 4 से रात 11 बजे तक खुली रहेगी रिज रोड सेना की ओर से पेश जवाब के बाद हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में सेना की ओर से कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि जबलपुर की रिज रोड रोजाना सुबह 4 से रात 11 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सेना की ओर से पेश किए गए जवाब के आधार पर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। रिज रोड निवासी अनिल साहनी और साउथ सिविल लाइन्स निवासी दीपक ग्रोवर की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि सेना ने 20 मार्च 2020 से जबलपुर की रिज रोड को बंद कर दिया है। इसके कारण धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बीएसएनएल ट्रेनिंग सेंटर, सेंट्रल स्कूल और रहवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेना की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए रिज रोड को बंद किया गया है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि रिज रोड का उपयोग आम नागरिक लंबे समय से कर रहे हैं। यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों के अलावा महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं। कोरोना संक्रमण अब बहुत कम हो गया। इस समय में जबलपुर में एक या दो पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। ऐसे में रिज रोड को खोला जाना चाहिए।  पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने सेना को निर्देश दिया था कि रिज रोड को खोलकर कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश की जाए। सेना की ओर से रिज रोड खोलकर कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश करने के आधार पर याचिका का निराकरण कर दिया गया है।
 

Created On :   25 Aug 2021 1:33 PM IST

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