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गलत जानकारी देकर वेतनवृद्धि का लाभ लेने वाले कृषि अधिकारी को जेल
डिजिटल डेस्क कटनी। शासन को गलत जानकारी देकर दो वेतनवृद्धि का अनुचित लाभ पाने वाले निलंबित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को माधवनगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं गबन के मामले में सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा उक्त आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी जिसके बाद सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे आरोपी कृषि विस्तार अधिकारी को पुलिस ने दबिश देकर धर दबोचा।
यह है मामला
शिवनगर निवासी अरविंद कुमार चम्पुरिया पिता स्व. जागेश्वर प्रसाद चम्पुरिया 59 वर्ष जिले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था। पदस्थापना दौरान अरविंद कुमार चम्पुरिया द्वारा 3 संतान होने के बावजूद शासन को 2 संतान होने तथा पत्नी की नसबंदी कराये जाने की गलत जानकारी देते हुए वर्ष 1998 से 2 वेतनवृद्धि का लाभ हासिल किया। इसकी शिकायत सामने आने पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा विभागीय जांच कराई गई। जिसमें 2 संतान होने तथा नसबंदी होने की जानकारी गलत पाई गई। जिसके बाद विभाग द्वारा आरोपी को निलंबित कर दिया गया था तथा अनुविभागीय अधिकारी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। उल्लेखनीय है कि गलत जानकारी देकर दो वेतनवृद्धि का अनुचित लाभ पाकर आरोपी द्वारा शासन को करीब डेढ़ लाख रूपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।
9 माह पूर्व दर्ज हुआ था मामला
अनुविभागीय अधिकारी की शिकायत पर माधवनगर पुलिस द्वारा 7 मार्च 2017 को आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 409 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी द्वारा लगातार अग्रिम जमानत याचिका लगाई जा रही थी। विगत दिनों हाईकोर्ट से भी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे गिरफ्तार करने पुलिस द्वारा कोशिशें तेज कर दी गईं। सोमवार को जैसे ही आरोपी अरविंद चम्पुरिया के कलेक्ट्रेट में होने की सूचना मिली, माधवनगर टीआई मंजीत सिंह द्वारा स्टाफ सहित आरोपी को धरदबोचा गया।
Created On :   12 Dec 2017 1:50 PM IST