वायु-ध्वनि प्रदूषण : नागपुर में सुतली बम और तेज आवाज वाले पटाखों पर रोक

Air-noise pollution: ‌Banned loud-sounding firecrackers in Nagpur
वायु-ध्वनि प्रदूषण : नागपुर में सुतली बम और तेज आवाज वाले पटाखों पर रोक
वायु-ध्वनि प्रदूषण : नागपुर में सुतली बम और तेज आवाज वाले पटाखों पर रोक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। दिवाली में वायु और ध्वनि प्रदूषण के खतरे को देखते हुए मनपा ने सुतली बम और तेज आवाज वाले पटाखे बेचने और  फोड़ने (जलाने) पर रोक लगा दी है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने स्पष्ट कहा है कि जिन दुकानदारों ने बिक्री के लिए प्रतिबंधित पटाखे (सुतली बम और तेज आवाज वाले) खरीद लिए हैं, वह वापस कर देंगे। जिस ग्राहक ने इस तरह के पटाखे पहले ही खरीद लिए हैं, वह फोड़ेगा नहीं। इस बाबत आदेश जारी हो चुका है। मनपा आयुक्त ने नगरवासियों से पटाखे कम फोड़ने अथवा पटाखों से परहेज करने की अपील भी की है।

मनपा आयुक्त के जारी आदेश में सभी अस्पताल, उद्यान, वृद्धाश्रम, स्कूल-कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय कार्यालय आदि साइलेंट जोन में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगाई है।

मनपा आयुक्त ने कहा है कि सैनिटाइजर ज्वलनशील पदार्थ है। सैनिटाइजर लगाकर पटाखे फोड़ने पर आग लगने का खतरा बना रहता है। इससे बचने के लिए बिना सैनिटाइजर लगाए पटाखों में आग लगाने व साबुन से बार-बार हाथ धोने का अाह्वान किया गया है। पटाखे फोड़ते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़नेवाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 व 60 तथा भादंवि की धारा 188 अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

Created On :   11 Nov 2020 12:42 PM GMT

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