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हाई कोर्ट से अजयगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष को मिली राहत
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जनपद पंचायत अजयगढ़ के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पाण्डेय को पंचायत चुनाव लडऩे की अनुमति दिये जाने संबंधी अंतरिम आदेश दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया है। हाईकोर्ट की दो सदस्यी बेंच द्वारा जारी किये आदेश में कहा गया है कि वह जनपद पंचायत अजयगढ़ अंतर्गत वार्ड मेम्बर अथवा किसी दूसरी पोस्ट पर चुनाव लड़ सकते है। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पाण्डेय के विरूद्ध जिला कलेक्टर पन्ना द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा ४० के तहत कार्यवाही करते हुये उन्हें पद से पृथक किये जाने साथ ही साथ ०६ वर्ष काल अवधि के लिये चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। जिसकी अपील पर कमिश्नर सागर द्वारा कलेक्टर के निर्णय को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया था कलेक्टर और कमिश्नर के आदेश के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई। जहां पर हाईकोर्ट द्वारा कलेक्टर तथा कमिश्नर द्वारा श्री पाण्डेय के संबंध मेंं पारित किये गये आदेश को निरस्त कर दिया गया था। आदेश निरस्त होने के बाद भी श्री पाण्डेय के संबंध में पारित आदेश के क्रियान्वयन नही होने पर उनके द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में अवमानना याचिका कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा तथा जनपद पंचायत अजयगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.एल.पटेल के विरूद्ध पेश की गई। जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा कलेक्टर पन्ना एवं जनपद पंचायत सीईओ को नोटिस जारी किया। इसी प्रकरण में हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा पारित उस आदेश जिसमें श्री पाण्डेय के विस्द्ध धारा ४० की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है शासन पक्ष की ओर से हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील प्रस्तुत की गई जिसको लेकर रिट याचिका में न्यायालय के समक्ष श्री पाण्डेय द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया तथा पंचायत चुनाव लडऩे के संबंध में पक्ष रखा गया। दिनांक ०२ जून को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अतुल श्री धरम तथा दिनेश कुमार पालीवाल की बेंच ने भरत मिलन पाण्डेय को राहत देते हुये चुनाव लडऩे की अनुमति संबंधी आदेश जारी किया गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई २० जून २०२२ को होगी।
Created On :   4 Jun 2022 4:32 PM IST