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शिवसेना विधायक जाधव को अयोग्य घोषित करने की मांग
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आयकर विभाग ने चुनाव के हलफनामे में गलत जानकारी देने को लेकर महानगर की भायखला सीट से शिवसेना विधायक यामिनी यशवंत जाधव को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। यामिनी ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था। आयकर विभाग का दावा है कि यामिनी ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है। यामिनी ने हलफनामे में एक कंपनी से एक करोड़ रुपए का कर्ज लेने की जानकारी दी थी। आयकर विभाग ने जांच में पाया है कि कोलकाता की फर्जी कंपनी प्रधान डीलर्स से यह देनलेन किया गया है। जिसको कोलकाता में एंट्री ऑपरेटर उदय महावर चला रहा था। महावर का नाम नेशनल हेराल्ड मामले में भी आ चुका है।
महावर का कहना है कि उन्होंने कंपनी बनाई थी जिसमें पैसा जुटाने के बाद जाधव परिवार को बेच दिया था। आयकर विभाग का कहना है कि यामिनी ने एक करोड़ रुपए कर्ज लेने की बात कही है लेकिन ये उनका अपना पैसा था। दूसरी ओर यामिनी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि मुझे आयकर विभाग ने कोई नोटिस नहीं भेजा है और न ही किसी ने मुझ से संपर्क किया है। यामिनी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इस तरह की खबरें कहां से आ रही हैं लेकिन मैं हर साल नियमित रूप से आयकर भरती हूं। मेरा चुनावी हलफनामे चुनाव आयोग के वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है। उल्लेखनीय है कि यामिनी के पति यशवंत जाधव शिवसेना के नगर सेवक और मुंबई मनपा के स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं।
Created On :   18 Aug 2021 9:46 AM IST