अंजलि के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में धारा 302 जोड़ने की मांग की

Anjalis family demanded addition of section 302 in the FIR against the accused
अंजलि के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में धारा 302 जोड़ने की मांग की
दिल्ली अंजलि के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में धारा 302 जोड़ने की मांग की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक जनवरी को सुबह तड़के अंजलि की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मारी और उसे लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले के संबंध में अंजलि के परिवार के सदस्यों ने सोमवार को गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ फिर से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।

परिवार के सदस्यों ने एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ने की मांग को लेकर सुल्तानपुरी थाने के बाहर भी धरना दिया। सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह से एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ने की अपील की है।

इससे पहले, पुलिस ने इस मामले में सभी सात आरोपियों क्रमश- आशुतोष, अंकुश खन्ना, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। अंकुश को बाद में अदालत ने जमानत दे दी थी। पुलिस ने कहा कि उसने घटना की जांच के तहत 6 सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गवाही देने वाले 20 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं।

आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वे अंजलि के अपनी कार में फंसने के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे, लेकिन गाड़ी चलाते रहे। गौरतलब है कि एक जनवरी को सुबह तड़के दुर्घटना के समय अंजलि स्कूटी चला रही थी। बताया जाता है कि उसके कपड़े बलेनो कार में फंस गए और उसे 12 किमी तक घसीटा गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कंझावला इलाके में अंजलि की नग्न अवस्था में लाश मिली थी।

सोर्सः आईएएनएस

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Created On :   9 Jan 2023 3:31 PM GMT

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