अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक और एफआईआर

Another FIR against Arnab Goswami
अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक और एफआईआर
अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक और एफआईआर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादकीय विभाग के प्रमुख और मालिक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। पायधुनि पुलिस स्टेशन में शनिवार को दर्ज की गई एफआईआर में अर्णब के खिलाफ एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इरफान शेख नाम के व्यक्ति की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। अपनी शिकायत में इरफान ने दावा किया है कि गोस्वामी ने 14 अप्रैल को बान्द्रा स्टेशन के पास जुटी प्रवाशी मजदूरों की भीड़ को लेकर  मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने पास स्थित मस्जिद को लेकर सवाल उठाए जिसकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी। शेख के मुताबिक 29 अप्रैल को रिपब्लिक टीवी के अपने शो के दौरान अर्णब ने जानबूझकर भीड़ को मस्जिद से जोड़ा जबकि भीड़ मस्जिद के सामने सिर्फ इसलिए खड़ी थी क्योंकि वहां जगह खाली थी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 295 ए,500, 505,(2), 511, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। सबूत जुटाने के लिए शो का वीडियो देखा जा रहा है। इससे पहले पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में कांग्रेस अध्य्क्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में अर्णब के खिलाफ पार्टी नेताओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले में अर्णब से पुलिसने 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। 

 

Created On :   4 May 2020 7:36 AM GMT

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