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आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुणे की पूर्व पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार व आईपीएस अधिकारी शुक्ला को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पीबी वैराले की खंडपीठ ने निलंबित पुलिस कांस्टेबल दिलीप जाधव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है। याचिका में मुख्य रुप से पुणे की पूर्व पुलिस आयुक्त शुक्ला व पुणे पुलिस के अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश नहीं माने इसलिए उनके खिलाफ नियमों के विपरीत जाकर निलंबन की कार्रवाई की गई है। याचिकाकर्ता के वकील का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि आपके मुवक्किल एक अनुशासित पुलिस दल का हिस्सा हैं। यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो उनके पास सेवा से जुड़े मामले को लेकर अन्य मंच के सामने अपनी बात रखने का विकल्प है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। इसलिए उन्हें सेवा से निलंबित किया गया है। इस मामले में मनमाने तरीके से कार्रवाई की है। याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर दौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार व पुणे की पूर्व पुलिस आयुक्त शुक्ला सहित अन्य को नोटिस जारी किया। शुक्ला वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं।
Created On :   10 Oct 2022 9:23 PM IST