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बीएमआरसी में सुविधाओं और एम्स में विलय के मामले में केन्द्र सरकार ने पेश किया जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को भोपाल मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमआरसी) में सुविधाओं और बीएमआरसी को एम्स में विलय किए जाने के मामले में केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब पेश किया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई नियत की है।भोपाल गैस पीडि़त महिला संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि गैस पीडि़तों के इलाज के लिए बनाए गए बीएमआरसी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इसके साथ ही बीएमआरसी में संसाधनों का अभाव है। इस मामले में नर्सेस एसोसिएशन की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। डिवीजन बैंच ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर बीएमआरसी के एम्स में विलय पर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाई में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता राजेश चंद पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   4 Dec 2020 9:07 AM GMT