अब वाझे ने यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को दी चुनौती

Antilia Explosive Case - Now Wajhe challenges to prosecute under UAPA
अब वाझे ने यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को दी चुनौती
एंटीलिया विस्फोटक मामला अब वाझे ने यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को दी चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने एंटीलिया विस्फोटक मामले में अपने खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, केंद्र सरकार ने मामला मुंबई का होने के चलते अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। अदालत ने मामले की सुनवाई 24 जनवरी तय की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने याचिका पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि मामले से संबंधित सब कुछ मुंबई में हुआ था और केवल मुंबई उच्च न्यायालय ही इस याचिका पर विचार कर सकता है। ऐसे में याचिका खारिज करते हुए याची को मुंबई कोर्ट जाने के लिए कहा जाए।

याची के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट का दिया हवाला

याची की ओर से पेश अधिवक्ता पुनीत बाली ने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मुद्दे पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा मंजूरी आदेश पारित किया गया था जो दिल्ली में स्थित है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का 2009 के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे में उसे मामले से निपटने का अधिकार है और उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। पीठ ने याची के अधिवक्ता को अगले सोमवार तक उक्त फैसले की प्रतियां और अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देते हुए कहा उसका अध्ययन करने के बाद वे मामले पर अगली सुनवाई का विचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी कार बरामद होने के साथ-साथ ऑटो-पार्ट्स डीलर हिरन मनसुख की हत्या के सिलसिले में वाजे के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

Created On :   18 Jan 2022 2:21 PM IST

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