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महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने सुको में आवेदन दायर
डिजिटल डेस्क जबलपुर । नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए जनता द्वारा कराए जाने की माँग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के लिए रेस्टोरेशन आवेदन दायर किया गया है। आवेदन में याचिका पर जल्द सुनवाई करने की माँग की गई है। उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के लिए वर्ष 1997 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को सही ठहराया था। वर्ष 2020 में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश जारी कर महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षदों के जरिए कराने का निर्णय लिया। इस निर्णय के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में रिव्यू पिटीशन को भी अमान्य कर दिया। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। प्रदेश सरकार ने 26 सितंबर 2020 को निर्णय लिया कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2020 को विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रेस्टोरेशन आवेदन दायर कर याचिका की फिर से सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है।
Created On :   31 July 2021 2:01 PM IST