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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर महिला की नियुक्ति सही
डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर एक महिला की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने उचित ठहराया है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की युगलपीठ ने गुरुवार को मामले पर सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए रीवा के एडीशनल कमिश्नर के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें आवेदक महिला की नियुक्ति को गलत ठहराया गया था।
आवेदक रेखा सिंह की ओर से दायर इस अपील में कहा गया था कि वो रीवा जिले की रायपुर कर्चुलियान तहसील के ग्राम लोहदवार में आंगनबाड़ी के पद पर 25 अक्टूबर 2010 से कार्यरत थी। उसकी नियुक्ति के खिलाफ सीता देवी द्वारा की गई शिकायत पर रीवा के कलेक्टर ने उसकी नियुक्ति को 20 जनवरी 2011 को उचित ठहराया था, लेकिन बाद में वहां के एडीशनल कमिश्नर ने उसकी नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया था। उसके बाद आवेदक रेखा सिंह ने पहले एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर की, लेकिन वहां से राहत न मिलने पर यह अपील दायर की गई थी।
मामले पर सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा फैसला गुरुवार को सुनाते हुए युगलपीठ ने आवेदक रेखा सिंह की नियुक्ति को उचित ठहराते हुए अपील का निराकरण कर दिया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार पाण्डेय ने पैरवी की।
Created On :   1 May 2020 2:49 PM IST