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MP : विकास प्राधिकरणों के सहायक अधीक्षकों को 2006 से मिलेगा वेतनमान का लाभ
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में पदस्थ सहायक अधीक्षकों को अब वेतनमान का लाभ वर्ष 1996 के स्थान पर वर्ष 2006 से मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गत 21 जून 2017 को प्रावधान किया था कि विकास प्राधिकरणों में पदस्थ सहायक अधीक्षकों को ब्रह्मस्वरुप समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1996 से वेतनमान 1400-2320 रुपए के स्थान पर वेतनमान 5000-150-8000 रुपए दिया जाएगा तथा अब तक की एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा।
पांच माह बाद ही सरकार ने यह प्रावधान रद्द कर दिया तथा नया प्रावधान किया कि वेतनमान का लाभ 1 अप्रैल 1996 के स्थान पर अब 1 अप्रैल 2006 से दिया जाएगा। इसके पीछे कारण दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 अक्टूबर 2006 में इस वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए थे तथा आदेश के वर्ष से ही इसका लाभ देने का प्रावधान किया था।इसलिए 21 जून 2017 के प्रावधान को रद्द किया गया है। बता दें कि विकास प्राधिकरणों में सहायक अधीक्षकों के पदों पर मात्र 11 व्यक्ति ही पदस्थ हैं। नया प्रावधान निकलने से अब इन सहायक अधीक्षकों को वर्ष 1996 के स्थान पर वर्ष 2006 से एरियर की राशि का भुगतान होगा और उन्हें 10 साल की एरियर राशि का भुगतान न होने से नुकसान होगा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग अपर सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का उल्लंघन कर 21 जून 2017 को सहायक अधीक्षकों को वर्ष 1996 से ब्रह्मस्वरुप समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान का लाभ देने का प्रावधान कर दिया था, इसलिए अब इस प्रावधान को निरस्त कर वर्ष 2006 से वेतनमान का लाभ देने की अधिसूचना जारी की गई है। वर्ष 2006 से अब का एरियर का उन्हें भुगतान किया जाएगा।
Created On :   10 Jan 2018 9:25 AM IST