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एट्रोसिटी न्यायालय ने हत्यारे को सुनाई उम्रकैद की सजा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। एट्रोसिटी मामलों के विशेष सत्र न्यायालय ने प्रेमिका की हत्या करके उसका शव खेत में दफन करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। भिवापुर के नांद निवासी रोशन बाबाजी देवके को न्यायाधीश सुनील पाटील ने भादवि 302, एट्रोसिटी अधिनियम 3(2)(5) के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि एट्रोसिटी अधिनियम में उम्रकैद का संभवत: यह राज्य में पहला मामला है। न्यायालय ने मामले में देवके के साथीदार सचिन घरत और सुनील ढोणे को भादवि 201, 34 के तहत दोषी करार देकर 5 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील प्रशांत साखरे ने पक्ष रखा।
यह है मामला
भिवापुर पुलिस में आरोपी के खिलाफ भादवि 302, 201, 34 व एट्रोसिटी अधिनियम 3(2)(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 26 मई 2019 को लोणारा निवासी दारासिंग दडमल ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी बहन उर्मिला गजानन धारणे (40, नि.नांद, भिवापुर) बीते 4 दिन से गायब है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जांच की। 27 मई को उर्मिला का शव एक खेत में पाया गया। पुलिस ने जांच की और पाया कि पीड़िता और आरोपी रोशन देवके में प्रेम संबंध थे। पुलिस का दावा है कि दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने उर्मिला का गला घोंट कर उसे मार डाला। इसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए अन्य आरोपियों की मदद से उर्मिला का शव खेत में दफन कर िदया था।
Created On :   5 May 2022 2:55 PM IST