सोम डिस्टलरीज के मालिक अरोरा बंधुओं को मिली हाईकोर्ट से जमानत

Aurora brothers, owner of Som Distilleries got bail from High Court
सोम डिस्टलरीज के मालिक अरोरा बंधुओं को मिली हाईकोर्ट से जमानत
सोम डिस्टलरीज के मालिक अरोरा बंधुओं को मिली हाईकोर्ट से जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । करीब 33 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में पकड़े गए सोम डिस्टलरीज के मालिक जगदीश अरोरा और उसके भाई अजय कुमार अरोरा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल की अध्यक्षता वाली बैंच मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए अरोरा बंधुओं पर कई शर्ते लगाईं हैं।  हालांकि, बैंच द्वारा सुनाए गए विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है। गौरतलब है कि सेनेटाईजर बेचकर 33 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार अरोरा बंधुओं की जमानत अर्जी पर सीजे की अध्यक्षता वाली बैंच ने बीते 7 अगस्त को सुनवाई पूरी होने पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 
सीईओ के तबादले पर रोक
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने हरदा जिले की टिमरनी जनपद पंचायत के सीईओ अशोक कुमार उईके के बीते 6 अगस्त को रायसेन जिले के उदयपुरा किए गए तबादले पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2 जून को उनका सिलवानी से टिमरनी में तबादला हुआ था और दो माह के भीतर उनका फिर से ट्रांसफर किया जाना अवैधानिक है।

Created On :   18 Aug 2020 1:58 PM IST

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