पन्ना: जिले में आयुष्मान कार्ड निर्माण प्रारंभ दो हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
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पन्ना: जिले में आयुष्मान कार्ड निर्माण प्रारंभ दो हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के कार्ड का वितरण संयुक्त रूप से मंत्री श्री सिंह एवं कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र द्वारा वितरित किए गए। यह कार्ड हितग्राही रवि साहू एवं संजय सोनी को दिए गए। इस कार्ड के माध्यम से हितग्राही परिवार 5 लाख तक की सालाना चिकित्सा सुविधा योजना से संबद्ध निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क करा सकेंगे। कार्यक्रम में एनएमडीसी से श्री समरबहादुर सिंह, श्री भोला प्रसाद सोनी, श्री सोमेन्द्र प्रताप सिंह, लोक सेवा प्रबंधक श्री पंकज शिवहरे, सिविल सर्जन डॉ. व्ही.एस. उपाध्याय, डॉ. गुंजन सिंह, अन्य चिकित्सकगण, पत्रकारगण एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। आयुष्मान भारत निरामयम योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों के उपचार में आने वाले आर्थिक बोझ को समाप्त करने एवं गुणवत्तापूर्वक समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत हितग्राहियों के परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनके पास एक कमरे का मकान है। जिसकी कच्ची दीवारें एवं कच्ची छत है। भूमिहीन, हस्तचलित नियमित श्रमिक, वे परिवार की मुखिया महिला हो, जिनके परिवार में 16 से 59 वर्ष आयु का पुरूष सदस्य न हो, दिव्यांग एवं कोई भी सक्षम व्यक्ति घर में सदस्य न हो, अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार, आश्रयहीन, बेसहारा, हस्तअपमार्जक, आदिम आदिवासी समूह, कानूनी रूप से छुडाए गए बंधुआ मजदूर, कबाड बीनने वाला भीखारी, घरेलू कामगार, सडक विक्रेता, मोची, फेरीवाला, निर्माण मजदूर, नलसाज, मकान बनाने वाले, रंगसाज, बेल्डर, सुरक्षा कर्मी, कुली, सफाई कर्मचारी, माली, घरेलू कार्य करने वाले, शिल्पकार, हस्तकलाकार, दर्जी, परिवाहन कामगार, वाहन चालक, कंडेक्टर, ठेलागाडी ढोने वाले, रिक्शा चालक, चपरासी, वितरण सहायक, बेरा, विद्युत कारीगर, मिस्त्री, मरम्मत कर्मी, खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक, असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं। ग्रामीण एवं शहरी परिवार जो राज्य बीमारी सहायता का लाभ ले रहे हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना की समय सीमा निर्धारित नही है। योजना का लाभ किसी भी आय समूह का व्यक्ति ले सकता है। परिवार के सदस्यों की सीमा निर्धारित नही है। योजना में कोई लिंग निर्धारित नही है। योजना में कोई नामांकन प्रक्रिया नही होती। हितग्राही बनने के लिए यह योजना पात्रता आधारित है। जिसकी सूची सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत गणना 2011, संबल योजना, खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक को दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या योजना से संबद्ध निजी अथवा शासकीय चिकित्सालय में आधार कार्ड या अन्य फोटो आधारित पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पेनकार्ड आदि के साथ परिवार के पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड आदि प्रस्तुत करने पर आयुष्मान मित्र हितग्राही का नाम डूढकर सहायता करेगा। इस योजना के तहत स्थापित कॉल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 14555 एवं 18002332085 पर सम्पर्क स्थापित कर समस्या का निदान कराया जा सकता है।

Created On :   5 Nov 2020 4:17 PM IST

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