पनागर के नपा कर्मी की जमानत अर्जी निरस्त

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 पनागर के नपा कर्मी की जमानत अर्जी निरस्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त आवेदन में लगे फर्जी पट्टा की प्रति अलग करके धोखाधड़ी करने वाले पनागर नगर पालिका के क्लर्क को अग्रिम जमानत देने से जिला अदालत ने इंकार कर दिया है। एडीजे माया विश्वलाल की अदालत ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद आरोपी राहुल व्यास की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार पनागर नगर पालिका में आरोपी राहुली व्यास क्लर्क के पद पर पदस्थ था और वग आवास योजना में हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करता था। प्रकरण में आरोप है कि पनागर निवासी अच्छेलाल नामदेव ने उस योजना के तहत आवेदन देकर अपने मकान का पट्टा लगाया था। इस पर अच्छेलाल को आवास योजना की किश्त के रूप में एक लाख रूपए का भुगतान नवम्बर 2019 को कर दिया गया। बाद में आरोपी राहुल व्यास ने अच्छेलाल नामदेव के आवेदन से फर्जी पट्टे की प्रति निकालकर गायब कर दी। मामले का खुलासा होने पर तत्कालीन सीएमओ ने पनागर थाने में आरोपी राहुल व्यास व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी की भूमिका को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उसकी ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। शासन की ओर से एजीपी राजकुमार गुप्ता ने पैरवी की।

Created On :   9 May 2020 3:46 PM IST

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