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24 करोड़ के चेक क्लोनिंग के मामले में जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य के बिल्डर दिलीप विल्डिकॉन से 24 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपित बैंक मैनेजर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली, जबकि डॉ. मनमीत की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपित परविंदर एचडीएफसी बैंक, पंजाब में असिस्टेंट मैनेजर बतौर पदस्थ है। न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आवेदक 19 मार्च 2020 से जेल में बंद है। उसे दिलीप विल्डिकॉन से संबंधित भरत सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक परविंदर एचडीएफसी बैंक, पंजाब में असिस्टेंट मैनेजर है। उसने डॉ. मनमीत को दिलीप विल्डिकॉन के बैंक अकाउंट और बैलेंस की जानकारी दी थी। डॉ. मनमीत डेंटिस्ट है, जिसने एनजीओ का पेमेंट बताकर फर्जी चैक लगाया था। हाईकोर्ट ने पूरा मामला समझने के बाद आवेदक परिवंदर की अर्जी मंजूर कर ली, जबकि डॉ. मनमीत का आवेदन खारिज कर दिया।
Created On :   17 Jun 2020 3:11 PM IST