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मनीलांड्रिंग मामले में जमानत भ्रष्टाचार मामले में जमानत पाने का आधार नहीं, सीबीआई ने देशमुख की जमानत का किया विरोध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत का विरोध किया है।हलफनामे के मुताबित देशमुख परभ्रष्टाचार,वसूली व आपराधिक षडयंत्र जैसे गंभीर आरोप है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाए। हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मनीलांडरिंग मामले में जमानत मिलना भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण में जमानत पाने का आधार नहीं हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को मनीलांडरिंग से जुड़े मामले में जमानत मिल चुकी है। इसलिए सीबीआई ने दावा किया है कि मनी लांडरिंग मामले में जमानत मिलना भ्रष्टाचारा से जुड़े प्रकरण में जमानत हासिल करने का आधार नहीं हो सकता है। इस तरह से सीबीआई ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने हलफनामा दायर कर देशमुख के जमानत का विरोध किया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 अक्टूबर को देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। विशेष अदालत के फैसले को देशमुख ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 73 वर्षीय देशमुख ने अपनी बढती उम्र व सेहत का हवाला देकर जमानत आवेदन पर शीघ्रता से सुनवाई का आग्रह किया है। इसके साथ ही विशेष अदालत के आदेश को खामीपूर्ण बताया है।
न्यायमूर्ति ने खुद को किया सुनवाई से अलग
देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने न्यायमूर्ति से शीघ्रता से इस मामले की सुनवाई का आग्रह किया किंतु न्यायमूर्ति ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद देशमुख के वकील ने जमानत आवेदन का न्यायमूर्ति एस.के. शिंदे के समक्ष उल्लेख किया। न्यायमूर्ति शिंदे ने सोमवार को सुनवाई रखी है। गौरतलब है कि ईडी ने देशमुख को इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया था। तब से देशमुख मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
Created On :   11 Nov 2022 9:17 PM IST