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दहेज हत्या में पति, ससुर और दो ननदों की जमानत याचिका हुई खारिज
![Bail plea of husband, father-in-law and two sons rejected in dowry murder Bail plea of husband, father-in-law and two sons rejected in dowry murder](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2021/03/bail-plea-of-husband-father-in-law-and-two-sons-rejected-in-dowry-murder_730X365.jpeg)
जिला अदालत ने कहा- आरोपियों को जमानत का लाभ देना उचित नहीं
डिजिटल डेस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शर्मा ने दहेज हत्या में पति, ससुर और दो ननदों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पति राजकुमार बेन की ओर से नियमित और ससुर विष्णु प्रसाद, ननद बिट्टू और गुडिय़ा की ओर से अग्रिम जमानत दायर की गई थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों को इस परिस्थिति में जमानत का लाभ देना उचित नहीं है।
अभियोजन के अनुसार संजय गांधी नगर केन्ट निवासी राजकुमार बेन का विवाह 5 मई 2017 को सोनाली बेन के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही राजकुमार बेन द्वारा सोनाली को दहेज कम मिलने की बात को लेकर परेशान किया जाने लगा। ससुर और ननदों द्वारा भी सोनाली को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त किया जाता था। रोज-रोज की प्रताडऩा से त्रस्त होकर सोनाली ने 23 फरवरी 2021 को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में केन्ट पुलिस ने पति, ससुर और दो ननदों के खिलाफ धारा 498 ए, 304 बी और 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने जमानत आवेदन का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
Created On :   31 March 2021 8:43 AM GMT