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बालाघाट जिला जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित- नलकूप खनन पर रोक
डिजिटल डेस्क बालाघाट । कलेक्टर डी व्ही सिंह ने पेयजल संकट एवं उससे जुड़ी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए बालाघाट जिले को 10 अप्रैल 2018 से आगामी वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने तक जल अभाव क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस अवधि में बिना अनुमति के नलकूप खनन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के क्रियान्वयन का दायित्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सौंपा गया है।
नहीं खुदेंगे नलकूप
इस संबंध में दिये गये आदेश में कहा गया है कि अवर्षा की स्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी शासकीय भूमि के जल स्त्रोत से एवं समस्त नदी, नालों, स्टापडेम, सार्वजनिक कुओं, झिरिया तथा अन्य स्त्रोतों का जल पेयजल तथा घरेलू प्रयोजन को छोड़कर औद्योगिक या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए किन्ही भी साधनों द्वारा जल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कलेक्टर की अनुमति के बगैर नवीन नलकूप का खनन नहीं किया जा सकेगा ।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन के लिए पानी के उपयोग की अनुमति तथा तथा नलकूप खनन की अनुमति चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में फीस के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को
केंद्रीय विद्यालय में मनाया जा रहा है तरुणोंत्सव-केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में कक्षा दसवी की परीक्षा देने के बाद विद्यार्थियों के लिए तरुणोंत्सव मनाया जा रहा है । इस कार्यक्रम का उदेश्य बच्चों के मन मष्तिष्क में आगे के अध्ययन के लिए उठ रहे प्रश्नों और विषय चयन की समस्या को लेकर चर्चा हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आदेशानुसार किया जा रहा है । जिसमें विद्यार्थियों को कक्षा ग्यारहवीं में विषय चयनकर अपने भविष्य को साकार कर सके .भाषाई दक्षता हिंदी , अंग्रेज़ी या विदेशी भाषा के माध्यम अनुवादक,पत्रकारिता के क्षेत्र और महाविद्यालयों, विद्यालयों में कार्य करके अपना भविष्य साकार कर सकते है इसकी जानकारियां दी गई ।
Created On :   11 April 2018 7:45 PM IST