रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर जल्द सुनवाई के लिए जताई सहमति
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे में चल रही रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रैपिडो सेवा पर प्रतिबंध बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगाया है, जिसमें कोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे रैपिडो एप को निष्क्रिय करने और राज्य में अपनी सभी सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया था।
रोपन ट्रांसर्पोटेशन सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आज प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले को उठाते हुए इसे सुनवाई के लिए जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। रोहतगी ने कहा कि रैपिडो पिलियन टैक्सियों की तरह हैं और दस दिन हो गए हैं इन लोगों को राज्य सरकार ने लाइसेंस से वंचित कर दिया है। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने इनकी रिट याचिका खारिज कर दी है, लेकिन हम इसे सुनेंगे और मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
पिछले शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी को दो पहिया बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस देने से राज्य सरकार के इंकार के खिलाफ रैपिडो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि 29 दिसंबर 2022 को एक बयान में राज्य सरकार ने कहा था कि बाइक टैक्सियों के लाइसेंस पर राज्य की कोई नीति नहीं है। इसका हवाला देते हुए राज्य ने रैपिडो को लाइसेंस देने से इंकार कर दिया था।
Created On :   23 Jan 2023 8:28 PM IST