पशुचारा जिले से अन्य राज्यों में ले जाना प्रतिबंधित

Ban on taking animal feed from district to other states
पशुचारा जिले से अन्य राज्यों में ले जाना प्रतिबंधित
 पन्ना पशुचारा जिले से अन्य राज्यों में ले जाना प्रतिबंधित

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। पन्ना जिले में रबी फसल की कटाई के उपरांत प्राप्त चारे भूसे को पशुधन हेतु उपलब्धता बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र द्वारा पशु आहार को अन्य राज्यों के जिलों में निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ चारा भूसे का उद्योगों के बायलरों एवं ईंट भट्टे में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस आशय के आदेश पूर्व में दो माह के लिए जारी किए गए थे। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए। जिले में चारा भूसा की पूर्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के कारण किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पशुचारा, घांस, भूसा, ज्वार, मक्का के डंठल पन्ना जिले के बाहर निर्यात नहीं किए जा सकेंगे। पशुचारा का उपयोग ईधन के रूप में नहीं होगा। इसी प्रकार युक्तिसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर क्रय-विक्रय करना एवं पशु आहार चारा-भूसा का कृत्रिम आभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक संग्रहण प्रतिबंधित रहेगा। ईधन उपयोगी भूसे का भण्डारण लाइसेंसधारी उद्योग कर सकेंगे। लेकिन जिले से बाहर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। भण्डारण करने पर सुरक्षा संबंधी समस्त जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी। यह आदेश संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति-व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि में प्रभावशील रहेगा।
 

Created On :   20 May 2022 4:11 PM IST

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