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एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखेडे के बार का लाइसेंस रद्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे के नई मुंबई स्थित रेस्तरां एवं बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने लाइसेंस रद्द करने से जुड़ा आदेश दिया है। बार का लाइसेंस अक्टूबर 1997 में जारी किया गया था। नियमों के मुताबिक 21 साल या उससे ऊपर की आयु वालों को ही बार का लाइसेंस जारी किया जा सकता है। छानबीन में खुलासा हुआ कि जब वानखेडे ने आवेदन किया था उनकी आयु 18 साल से भी कम थी। इसी का हवाला देकर लाइसेंस रद्द किया गया है। बता दें कि राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने दावा किया था कि जिस समय समीर वानखेडे के नाम पर लाइसेंस का आवेदन किया गया था वे नाबालिग थे उनका यह भी आरोप था कि समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेडे जो उस वक्त उत्पाद शुल्क विभाग में ही तैनात थे उन्होंने लाइसेंस हासिल करने के लिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया था। क्रूज पर ड्रग पार्टी के आरोप में अभिनेता शाहरूख के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से विवादों में फंसे वानखेडे के नाम पर सदगुरू नाम के रेस्तरां एवं बार का लाइसेंस था। यह बार नई मुंबई के वाशी इलाके में स्थित है। 27 अक्टूबर 1997 को जारी किया गया लाइसेंस 31 दिसंबर 2022 तक वैध था। नार्वेकर ने अपने आदेश में जन्म तारीख में विसंगति का हवाला देते हुए कहा है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन सामने आने के चलते लाइसेंस रद्द किया गया है। लाइसेंस महाराष्ट्र मद्य निशेष कानून 1949 की धारा 54(1)(बी), 54(1)(सी), 54 (1)(ई) के तहत प्रदान अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रद्द किया गया है। आबकारी विभाग एक अधिकारी ने बताया कि अब बार सील कर उसमें रखा माल भी जब्त कर लिया जाएगा।
Created On :   2 Feb 2022 8:59 PM IST