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सीजे की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा- अहरिवार की याचिका का एकलपीठ जल्द से जल्द करे निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कमलनाथ सरकार द्वारा अजा आयोग के अध्यक्ष पद पर 15 मार्च को नियुक्त किए गए आनंद अहिरवार की नियुक्ति शिवराज सरकार द्वारा 24 मार्च को रद्द करने पर एकलपीठ द्वारा विगत 5 मई को लगाई गई रोक के अंतरिम आदेश को चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने यथास्तिथि में तब्दील कर दिया है। अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील का निराकरण करते हुए युगलपीठ ने एकलपीठ को कहा है कि वे अहिरवार की याचिका का निराकरण गुणदोषों के आधार पर जल्द से जल्द करें। इस निर्देश के साथ युगलपीठ ने अपील निराकृत कर दी।
मंगलवार को अपील पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव का कहना था कि बिना बहुमत वाली सरकार ने जल्दबाजी में यह नियुक्ति की थी ऐसे में नियुक्ति में दुर्भावना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आनंद अहिरवार से सरकार ने प्रभार भी वापस ले लिया है। वहीं अहिरवार की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने कार्यभार वापस लेने संबंधी सरकार की दलील का खण्डन करके कहा कि इस बारे में कोई दस्तावेज ही नहीं है कि उनके मुवक्किल से प्रभार वापस लिया भी गया या नहीं। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने चार्ज वापस लेने संबंधी मुद्दे को गंभीर मानते हुए एकलपीठ को निर्देश देकर अपील का निराकरण कर दिया।
Created On :   20 May 2020 2:31 PM IST