भिण्ड: बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टियों की रहेगी पात्रता मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 संशोधित

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
भिण्ड: बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टियों की रहेगी पात्रता मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 संशोधित

डिजिटल डेस्क, भिण्ड। भिण्ड अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में संशोधन किया है। उन्होंने बताया है कि अब बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टी की पात्रता होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989, नियम-4-घ के उप नियम (3) में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम "(3) अनुसार प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी-नियम-(1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने के मद्देनजर बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी।

Created On :   26 Nov 2020 9:29 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story