बड़ी राहत : बकाया संपत्ति-कर पर हुआ ब्याज माफ

Big relief: interest waived of property-tax on outstanding
बड़ी राहत : बकाया संपत्ति-कर पर हुआ ब्याज माफ
बड़ी राहत : बकाया संपत्ति-कर पर हुआ ब्याज माफ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। संपत्ति कर बकाएदारों को महानगरपालिका ने बड़ी राहत दी है। अब बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले शास्ती (ब्याज) को माफ करने का निर्णय लिया गया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने इसके लिए अभय योजना-2020 लागू करने का निर्णय लिया है। जिनका संपत्ति कर 31 मार्च 2020 तक बकाया है और जिन्हें चालू आर्थिक वर्ष 31 दिसंबर तक संपत्ति कर भरना है, उनके लिए योजना लागू होगी। अभय योजना की अवधि  15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक रहेगी।  

लॉकडाउन का भी असर रहा

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के प्रावधान अनुसार आयुक्त ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अभय योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक बकाया कर और जो करदाता चालू आर्थिक वर्ष 31 दिसंबर 2020 तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर सके, ऐसे लोग योजना का लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि कोविड के कारण मार्च में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन मेें अनेक लोगों के काम धंधे बंद रहे, इसका सीधा असर आर्थिक परिस्थिति पर हुआ। जनप्रतिनिधियों ने बकाया संपत्ति कर की रकम से शास्ती माफ करने की मांग की थी। पूर्व आयुक्त तुकाराम मुंढे के कार्यकाल में इसके लिए आंदोलन भी किया गया था। मुंढे ने इसे अमान्य कर दिया था। राधाकृष्णन बी. ने इसे लागू किया। 

योजना की चार अहम बातें, जानें किस तरह मिलेगी छूट 

अभय योजना अंतर्गत बकाया मूल रकम 100 प्रतिशत भरने पर बकाया रकम पर प्रति माह दो प्रतिशत वसूले जाने वाला दंड और नियम 50 अंतर्गत जब्ती अधिपत्र बजावणी शुल्क अथवा वसूली का खर्च नियमानुसार कुछ प्रमाण में माफ किया जाएगा। 

31 मार्च 2020 तक बकाया संपत्ति कर सहित चालू आर्थिक वर्ष के संपत्ति कर का भी भुगतान करते हैं, तो ब्याज की रकम पर 80 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह रकम 15 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 की रात 8 बजे तक भुगतान करने पर ही सुविधा मिलेगी। 

15 जनवरी 2021 से 14 फरवरी 2021 की रात 8 बजे तक 31 दिसंबर 2020 तक की बकाया संपत्ति कर की रकम जमा करने पर शास्ती पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

योजना अंतर्गत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के प्रकरण 8 कराधान नियम 41 के तहत शास्ती अथवा नियम 50 अन्वय जब्ती अधिपत्र बजावणी शुल्क या वसूल खर्च पूर्णत: अथवा अंशत: पर उल्लेखित मर्यादा अनुसार विज्ञापन शुल्क छोड़कर माफ किया जाएगा। 

15 दिसंबर से 15 फरवरी 2021 तक मिलेगा लाभ 

योजना अवधि के पहले या बाद में रकम भरने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के पहले रकम भरने वाले रकम वापसी के लिए योजना अंतर्गत मांग अथवा दावा नहीं कर सकेंगे। 

जिस अवधि के लिए छूट का लाभ लेना है, उस अवधि में कोई भी लंबित अपील, पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन, संदर्भ आवेदन, न्यायालय में दाखिल दावा अथवा रिट याचिका लंबित होने पर उसे बिना शर्त वापस लेने वालों को ही योजना का लाभ मिलेगा। 

अभय योजना का लाभ मिलने के बाद अपील, पुनर्निरीक्षण आवेदन, संदर्भ आवेदन, न्यायालय में दावा अथवा रिट याचिका दाखिल करने या भविष्य में बकाया मिलने पर अभय योजना अंतर्गत संबंधित अवधि के लिए दी जाने वाली छूट मनपा द्वारा वापस ली जाएगी। 

Created On :   15 Dec 2020 3:35 PM IST

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