व्यापारियों को राहत देने अभय योजना लागू करने विधेयक पेश

Bill introduced to implement Abhay scheme to give relief to traders
व्यापारियों को राहत देने अभय योजना लागू करने विधेयक पेश
कोरोना प्रभावित व्यापारियो को राहत  व्यापारियों को राहत देने अभय योजना लागू करने विधेयक पेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण के दौरान आर्थिक तंगी के चलते कर न चुका पाने वाले कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार अभय योजना लाई है, इससे जुड़े विधेयक को सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में एकमत से मंजूर कर लिया गया। इसके तहत जीएसटी आने के पहले के बकाया 10 हजार रुपए तक के कर माफ किए गए हैं जबकि इससे ज्यादा बकाया पर भी बड़ी छूट दी गई है। विधानसभा में महाराष्ट्र कर, ब्याज, दंड अथवा विलंब शुल्क विधेयक को पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने कहा कि यह योजना वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले विक्रीकर विभाग द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न करों से जुड़ी हुई है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक बकाया रकम भरी जा सकती है। 

20 फीसदी भरने पर, 80 फीसदी माफ 

इस योजना के तहत 10 हजार रुपए तक का बकाया पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है जिसका लाभ करीब एक लाख व्यापारियों को होगा। जिन कारोबारियों की बकाया रकम 1 अप्रैल 2022 तक 10 लाख रुपए या उससे कम है उन्हें अविवादित कर, विवादित कर, दंड का अलग हिसाब किए बिना बकाए का सिर्फ 20 फीसदी भरने का विकल्प दिया जाएगा। 20 फीसदी रकम भरने पर 80 फीसदी रकम माफ कर दी जाएगी। राज्य के 2 लाख 20 हजार कारोबारियों को इसका फायदा होगा। जो कारोबारी इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे या इसके लिए पात्र नहीं होंगे उन्हें अविवादित कर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। 

ऐसे कारोबारियों को अविवादित कर पूरा भरना होगा इसके बाद 31 मार्च 2005 से पहले के बकाया कर की 30 फीसदी रकम भरनी होगी। इसके अलावा 10 फीसदी ब्याज और 5 फीसदी जुर्माना भी भरना होगा। 1 अप्रैल 2005 से 30 जून 2017 के बीच विवादित कर का 50 फीसदी, 15 फीसदी ब्याज, 5 फीसदी जुर्माना और 5 फीसदी विलंब शुल्क भरना होगा। जिसके बाद बाकी की रकम माफ हो जाएगी। अभय योजना का लाभ लेने के लिए तय समय पर एक साथ पैसे भरने होंगे। जिन कारोबारियों की बकाया रकम एक वित्तवर्ष के दौरान 50 लाख रुपए से ज्यादा है ऐसे कारोबारियों को चार किस्तों में कर भरने का विकल्प दिया जाएगा।

पहली किस्त के रूप में 25 फीसदी रकम 30 सितंबर 2022 तक भरनी होगी। बाकी रकम अगले नौ महीनों में तीन किस्तों में भरे जा सकेंगे। उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि अभय योजना को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते परेशानी में फंसे कारोबारियों के लिए यह योजना बेहद मददगार साबित होगी। 

 

Created On :   21 March 2022 9:15 PM IST

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