भाजपा विधायक नितेश का सिंधुदुर्ग कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण, चार फरवरी तक पुलिस हिरासत

BJP MLA Nitesh surrenders before Sindhudurg court, police custody till February 4
भाजपा विधायक नितेश का सिंधुदुर्ग कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण, चार फरवरी तक पुलिस हिरासत
अदालत भाजपा विधायक नितेश का सिंधुदुर्ग कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण, चार फरवरी तक पुलिस हिरासत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट से जमानत आवेदन वापस लेने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे व भाजपा विधायक नितेश ने बुधवार को सिंधुदुर्ग कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने नितेश को चार फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस आरोपी नितेश व अन्य आरोपियों के साथ प्रभावी ढंग से पूछताछ कर सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस आगे भी आरोपी नितेश की हिरासत लेने का प्रयास करेंगी। 

मंगलवार को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने नितेश को जमानत देने से मना कर दिया था। इसलिए नितेश ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। किंतु बुधवार को नितेश ने अपने जमानत आवेदन को वास ले लिया और आत्मसमर्पण करने की इच्छा जाहिर की। बुधवार को न्यायमूर्ति सीवी भडंग के सामने नितेश का जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया।। इस दौरान नितेश की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सतीश माने शिंदे ने कहा कि उनके मुवक्किल(नितेश)  आत्मसमर्पण करना चाहते है। लिहाजा वे जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते है। 

अधिवक्ता शिंदे की ओर से कही गई इस बात को रिकार्ड को लेते में हुए न्यायमूर्ति भडंग ने नितेश को जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने17 जनवरी 2022 को नितेश के अग्रिम जमानत आवेदन को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद नितेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थीष सुप्रीम कोर्ट ने नितेश को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। पुलिस ने इस मामले में नितेश व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) 120 बी व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला सिंधुदुर्ग जिला को-आपरेटिव बैंक  के चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर यह मामला दर्ज किया है। हालांकि नितेश ने अपने जमानत आवेदन में दावा किया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसाया गया है। उनका इस मामले से संबंध नहीं है। 

पूर्व सांसद निलेश के खिलाफ एफआईआर

सिंधुदुर्ग कोर्ट के बाहर भीड़ इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने पूर्व सांसद निलेश व अन्य के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह एफआईआर कोरोना से जुड़े नियमों के उल्लंघन व सरकारी अधिकारियों के काम में बांधा डालने के लिए दर्ज किया है। निलेश केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे है। गौरतलब है कि जब सिंधुदुर्ग कोर्ट नें नितेश के जमानत आवेदन पर फैसला सुनाया था उस समय कोर्ट के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान पूर्व सांसद निलेश व पुलिस अधिकारी के बीच बहस हुई थी। इसके बाद ओरस पुलिस ने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 186,188,269,270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। 


 

Created On :   2 Feb 2022 8:56 PM IST

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