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भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव में उतारेगी 27 फीसदी ओबीसी उम्मीदवार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। भाजपा इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे में अपनी तरफ से 27 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया है। दूसरी तरफ सत्तापक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति मिलने के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। राज्य सरकार के आग्रह को अमान्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बगैर आरक्षण के लिए उन स्थानीय निकायों के चुनाव एक पखवाडे में घोषित करने का आदेश दिया है, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना,कांग्रेस-राकांपा सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखा किया है। लेकिन भाजपा आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी समाज को 27 फीसदी उम्मीदवारी देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके पहले हुए जिला परिषद उपचुनाव में भी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामान्य हुई ओबीसी सीटों पर ओबीसी समाज के उम्मीदवार ही उतारे थे। भाजपा नेता ने कहा कि 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की राजनीतिक आरक्षण समाप्त किया था। अदालत ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट पूरा कर यह आरक्षण फिर से लागू किया जा सकता है। यदि महा विकास आघाडी सरकार ने इम्पिरिकल डेटा तैयार कर ट्रिपल टेस्ट की कार्यावाही पूरी की होती तो ओबीसी आरक्षण फिर से अस्तित्व में आ जाता। पर यह सरकार केवल टालमटोल करती रही जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया।
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Created On :   4 May 2022 5:31 PM IST