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बिना सूचना के कराई जा रही थी ब्लास्टिंग - मैकलांचल के बाधामार गांव का मामला, जारी होगा नोटिस
डिजिटल डेस्के राजेन्द्रग्राम । मैकलांचल क्षेत्र के बाधामार ग्राम में स्थापित शालीग्राम मिनरल्स (क्रशर संचालक) द्वारा पत्थर उत्खनन के लिए बिना किसी सूचना की ब्लास्टिंग कराई जा रही थी। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित फर्म को नोटिस जारी करने की बात कही।
खनिज विभाग के अनुसार ब्लास्टिंग के लिए पहले डीजीएमएस में पंजीयन कराना होता है, उसके बाद कलेक्टर कार्यालय से ब्लास्टिंग के लिए अनुमति लेनी होती है। ब्लास्टिंग से पूर्व संबंधित एसडीएम व संबंधित थाने को सूचना देना जरूरी होता है। इस मामले में ब्लास्टिंग की जानकारी न तो थाने में दी गई और न ही एसडीएम कार्यालय को। इस संबंध में जब एसडीएम विजय डहरिया से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ब्लास्टिंग से संबंधित तस्वीरें और वीडियो उन्हें भी मिले हैं। ब्लास्टिंग की सूचना उनको नहीं दी गई थी। क्रशर संचालक को नोटिस जारी करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मीडियाकर्मियों को धमकाने की जानकारी भी मिली है।
पहले भी मिली हैं शिकायतें
इससे पूर्व भी क्रशर संचालक पर बिना अनुमति के ब्लास्टिंग कराए जाने के शिकायतें मिली हैं। पत्थरों की आपूर्ति के लिए क्रशर संचालक न सिर्फ अवैध उत्खनन करते हैंं। ग्रामीणों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने से अब बारुदी धमाकों से पत्थरों का उत्खनन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 15 अगस्त को सामने आया, जब ग्रामीणों द्वारा ब्लास्टिंग की सूचना मीडिया कर्मियों को दी थी। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को क्रशर संचालक द्वारा धमकाया गया। इस मामले में राजेंद्रग्राम थाने में क्रशर संचालक अनुपम भदौरिया व अन्य पर मामला पंजीबद्ध हुआ है।
Created On :   18 Aug 2020 3:39 PM IST