बाल विवाह की रोकथाम के लिए विकासखण्डवार दल गठित

Block wise team constituted for prevention of child marriage
बाल विवाह की रोकथाम के लिए विकासखण्डवार दल गठित
पन्ना बाल विवाह की रोकथाम के लिए विकासखण्डवार दल गठित

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया और आगामी तिथियों में बाल विवाह पर निगरानी एवं रोकथाम के लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय दल का गठन किया है। दल में बाल विकास परियोजना अधिकारी को सदस्य.सचिव बनाया गया है। जबकि एसडीओपी, थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओए खण्ड चिकित्सा अधिकारी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। दल 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विवाह की निगरानी करने के साथ ही बाल विवाह रोकने की कार्यवाही करेगा। इसके अलावा समिति और उनके अधीनस्थ अमले द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में भ्रमण कर वर-वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रति परीक्षण करने और रोके गए बाल विवाह की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर भिजवाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
बाल विवाह रोकने के संबंध में निर्देश जारी
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा है कि अक्षय तृतीया विवाह मुहूर्त के अवसर पर संपन्न होने वाले सामूहिक विवाह में बाल विवाह होने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए अभियान अंतर्गत लगातार बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यवाही करें। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए टीम गठन, आंगनबाडी केन्द्र पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने के लिए स्व सहायता समूह एवं शौर्यादल की सदस्य, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका, मातृ सहयोगिनी समिति, पंच-सरपंच को शामिल कर सूचना तंत्र का गठन करने के लिए निर्देशित किया है। इसी तरह विकासखण्ड स्तर पर विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर गु्रप के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करने की अपील कराने के लिए भी कहा गया है।
कण्ट्रोल रूम स्थापित करें
कलेक्टर श्री मिश्र ने कहा कि अंतर्विभागीय समन्वय से विवाह मुहूर्तों के अवसर पर ग्रामों में बाल विवाह न करने के संबंध में परामर्श देने तथा बाल विवाह की सूचना के लिए विकासखण्ड स्तर पर कण्ट्रोल रूम स्थापित कर प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त पुलिस थाना, चाइल्ड लाइन, कलेक्टर, अनुविभागीय कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय और विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बर का भी प्रचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों की जानकारी एकत्रित कर उक्त बालक-बालिकाओं के विवाह की रोकथाम के लिए ब्लॉक स्तरीय समितियों को निगरानी रखनेए सामूहिक विवाह स्थल में वर.वधु के उम्र का परीक्षण जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची और आंगनबाडी केन्द्र के रिकार्ड से करने के लिए कहा गया है। उक्त दस्तावेजों के अभाव में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा।

Created On :   26 April 2022 5:22 PM IST

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