घर जाकर जांच होगी बीपीएल कार्ड की - बाइक, तीन कमरों का पक्का मकान होने पर छिन जाएगी पात्रता

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घर जाकर जांच होगी बीपीएल कार्ड की - बाइक, तीन कमरों का पक्का मकान होने पर छिन जाएगी पात्रता

डिजिटल डेस्क कटनी । गरीबी रेखा सूची में शामिल अमीरों और वास्तविक गरीबों का जल्द ही खुलासा होगा। प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल कार्डधारियों  एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्रता पर्चीधारियों का   सर्वे कराने की तैयारी कर ली गई है। जिसमें सर्वे दल घरों में पहुंचकर हितग्राहियों से बीपीएल, पात्रता पर्ची का प्रमाण मांगेंगे साथ ही घर पर उपलब्ध सुविधाओं को भी फार्मेट में फीड करेंगे। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति  एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्चीधारी परिवारों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।  यह सत्यापन सत्यापन दल घर-घर जाकर मोबाइल एप से परिवारों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन दलों के ट्रेनर्स को टे्रनिंग की जिम्मेदारी राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र को दी गई है। जिला पंचायत के सभाकक्ष में राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र के प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रमोद मिश्रा ने मास्टर टेनर्स को मोबाइल एप से सत्यापन की प्रक्रिया समझाई।
हर गांव के लिए दो दल
प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति  एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर कलेक्टर ने प्रत्येक विकासखंड में चार-चार मास्टर टे्रनर्स नियुक्त किए गए हैं, जो सत्यापन दलों को मोबाइल एप से सत्यापन करने की टे्रनिंग देंगे। इन दलों में महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पटवारियों, ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रत्येक गांव के लिए दो कर्मचारियों की टीमें बनाई गईं हैं। जो घर-घर जाकर कार्डधारियों का सत्यापन करेंगे।
ऐसे परिवार होंगे बाहर
जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में दो लाख 15541 परिवारों के नौ लाख, 59 हजार, 333 सदस्य पंजीकृत हैं। जो कुल आबादी के 75 प्रतिशत से अधिक हैं। जबकि अधिनियम के अनुसार पात्र परिवारों एवं सदस्यों की संख्या 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सत्यापन में परिवार के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी फार्मेट में फीड की जाएगी। जिसमें दोपहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन, तीन कमरों का पक्का मकान, परिवार के किसी सदस्य के चतुर्थ श्रेणी से ऊपर के शासकीय कर्मचारी, अर्ध शाासकीय, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, उपक्रम में होने कार्यरत होने की जानकारी जुटाई जाएगी। इनमें से किसी एक में हां निशान लगने पर एसडीएम द्वारा उसे पात्रता से हटाया जाएगा।
इनका कहना है
शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत पात्रता पर्चीधारकों का सत्यापन मोबाइल एप से कराया जाना है, जिसके लिए मास्टर
टे्रनर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है यह यह मास्टर टे्रनर्स सत्यापन दलों को सत्यापन की कार्यप्रणाली समझाएंगे।
- पी.के.श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति अधिकारी
 

Created On :   12 Nov 2019 9:19 AM GMT

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