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लांछन लगाकर पत्नी को जिंदा जलाया, पति व अन्य पर मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र स्थित पिपरिया तेवर में एक महिला की आग से जलकर इलाज के दौरान मौत हो गयी। महिला की मौत के बाद उसके मायके वाले बेटी की ससुराल पहुँचे और प्रताडऩा का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं अग्निदग्धा के मृत्यु पूर्व कथन लिए गये थे जिसमें उसने कहा था कि पति व ससुराल वाले उसके चरित्र पर लांछन लगाकर प्रताडि़त करते थे और विरोध करने पर पति व ससुराल वालों ने मिलकर उस पर कैरोसिन उड़ेलकर जलाया है। इस मामले में पुलिस ने पति व अन्य पर मामला दर्ज किया गया है।
सूत्रों के अनुसार पिपरिया तेवर निवासी महिला रीना पटैल की मौत की सूचना पर पहुँची पुलिस को परिजनों ने बताया कि रीना का विवाह करीब 12 वर्ष पूर्व हिम्मत पटैल के साथ हुआ था। शादी के कुछ वर्षों बाद ससुराल में रीना का पति, सास व ननद उसके चरित्र पर संदेह कर प्रताडि़त करने लगे। जब उसने विरोध किया तो तीनों ने मिलकर 6 जून को उसे मारने की योजना बनाई और कैरोसिन डालकर आग लगा दी थी। आग लगने से रीना करीब 85 प्रतिशत जल गयी थी और उसे इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया था वहाँ उसकी हालत में सुधार न होने पर सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बीती रात पौने 4 बजे के करीब उसकी मौत हो गयी। अग्निदग्धा की मौत से आक्रोशित मायके पक्ष के लोग उसकी ससुराल पहुँच गये। मृतका के भाई शुभम पटैल ने प्रताडऩा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की माँग की जिसके बाद पति हिम्मत, सास बैजंती बाई व ननद निराशा बाई पर जिंदा जलाने के आरोप में हत्या व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच में लिया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।