जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर आयोजित!

Camp organized by District Legal Services Authority!
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर आयोजित!
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर आयोजित!

डिजिटल डेस्क | बुरहानपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा बाल कल्याण समिति एवं चाईल्ड लाईन बुरहानपुर के सदस्यों के मध्य विधिक कार्य शाला/शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आषुतोष शुक्ल द्वारा यह व्यक्त किया की बच्चों के साथ हो रही हिंसा, शोषण, बाल मजदूरी, अशिक्षा के खिलाफ अभिभावको को जाग्रत करने तथा अपराधों के खिलाफ मुहिम चलाने की आवश्यकता हैं और बच्चो के प्रति हो रहे अपराधो कि रोकथाम हेतु सभी को मिलकर प्रयास करना हैं। बच्चों की शिक्षा एंव स्वास्थ से लेकर पोषण तक जीवन के कई मामलो में बच्चों पर ध्यान देने की आवश्कता होती हैं।

बच्चों के विरुध्द होने वाले अपराधो से सबंधित विभिन्न अधिनियम के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध अवगत कराया कि इसके अर्न्तगत 14 वर्षों तक के बालको को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना शासन एवं माता पिता का दायित्व हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत 18 साल से कम उम्र की लडकी और 21 साल से कम उम्र के लडके के विवाह पर रोक लगाना, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के संबंध में अवगत कराया गया। बालको के संरक्षण के लिये सभी संस्थाये मिलकर कार्य करे।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंण्डलोई ने नालसा एंव सालसा की योजना निःशुल्क विधिक सहायता योजना, मध्य प्रदेश अपराध पीडित प्रतिकर योजना के संबंध में जानकारी दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के बारे में बताया गया। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सलूजा, सदस्य श्रीमती रजनी गट्टानी, राजेश्री राठौर, श्री मनोज चहल, श्री विजयसिह चौहान, चाईल्ड लाईन की ओर से श्री हरीश महाजन, श्री मुकेश महाजन, श्री पवन पाटिल तथा अन्य सदस्य उपस्थित रहें।

Created On :   29 July 2021 8:16 AM GMT

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