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एके 47 की तस्करी से जुड़ी महिला को नहीं दे सकते जमानत
बिहार में रहने वाली आरोपी महिला की अर्जी खारिज करके हाईकोर्ट ने कहा, सीओडी फैक्ट्री से चोरी हुए एके 47 के स्पेयर पार्टस से जुड़ा है मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एके 47 रायफल व अन्य हथियारों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार बिहार की एक महिला को जमानत का लाभ देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। शुक्रवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने महिला पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसकी ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। यह मामला सीओडी से चोरी हुए एके-47 रायफल के स्पेयर पार्टस के बहुचर्चित मामले से जुड़ा हुआ है।
बिहार के मुंगेर जिले के बरदह में रहने वाली सदा रिफत के खिलाफ जबलपुर के गोरखपुर थाने में हथियारों की तस्करी जैसे कई संगीन अपराधों में मामला दर्ज है। अभियोजन के अनुसार 29 अगस्त 2018 को बिहार के मुंगेर में तीन एके47 रायफल के साथ इमरान आलम पकड़ा गया था। इन एके 47 रायफल के स्पेयर पार्टस सीओडी से चोरी हुए थे। मामले का खुलासा होने पर पर जबलपुर की क्राईम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस की टीम ने सीओडी में पदस्थ रहे तत्कालीन सीनियर स्टोर मैनेजर सुरेश ठाकुर, रिटायर्ड सीओडी कर्मी पुरुषोत्तम रजक व अन्य से पूछताछ की थी। इस मामले में कुल 13 लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ गोरखपुर थाने में 4 सितंबर 2018 को अपराध दर्ज किया था। आरोपियों की सूची में इमरान आलम की पत्नी सदा रिफत भी शामिल थी। सदा और उसका पति इमरान पर बिहार में हथियारों की अवैध तस्करी के कई मामले पहले से दर्ज हैं। 8 अक्टूबर 2018 से गिरफ्तार सदा रिफत ने जमानत का लाभ पाने यह अर्जी हाईकोर्ट में दायर की थी।
सदा को भी मिले जमानत: पैरोकार
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि इस मामले की सह आरोपी चंद्रावती और शैलेन्द्र कुमार को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा आवेदक को भी जमानत दी जाए।
अवैध हथियार बेचती है आरोपी: सरकार
वहीं सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता ए राजेश्वर राव की दलील थी कि आरोपी सदा रिफत का प्रकरण दूसरे आरोपियों से बिलकुल अगल है। उस पर अवैध हथियारों को बेचने के कई मामले दर्ज हैं।
आरोपी और उसका पति करते थे तस्करी: कोर्ट
अपने फैसले में अदालत ने कहा- आरोपी सदा और उसका पति मो. इमरान आलम पर एके47 जैसे अवैध हथियारों को बेचने के कई मामले दर्ज हैं। उनके बिहार में स्थित घर पर मारे गए छापे में कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थीं। चूंकि सदा रिफत पर लगे आरोप काफी संगीन हैं, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
Created On :   16 May 2020 2:17 PM IST