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धोखाधड़ी के आचरण वाले आरोपी को नहीं दे सकते जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । धोखाधड़ी के आरोप में दूसरी बार फंसे आरोपी को जमानत का लाभ देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान आरोपी के आचरण पर गौर करने के बाद कहा कि वह जमानत पाने का हकदार नहीं है।
होशंगाबाद के पिपरिया में रहने वाले दीपक पाण्डेय को तवानगर थाना पुलिस ने 19 दिसंबर 2019 को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पूर्व में आरोपी एक साल तक फरार रहा और उसके खिलाफ दंप्रसं की धारा 82 व 83 के तहत कोर्ट ने कार्रवाई भी की थी। धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में 6 दिसंबर 2019 को गिरफ्तारी होने के बाद आरोपी 17 दिसंबर को कोर्ट में पेश हुआ था। आरोपी को रवैये को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को जमानत नहीं
जस्टिस बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को जमानत का लाभ देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। बैतूल निवासी शेख रिजवान उर्फ रज्जू के खिलाफ वहां के गंज थाने में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने रकम लेकर शिकायतकर्ता को फर्जी नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे।
Created On :   9 May 2020 3:32 PM IST