हर तरफ बेफिक्र भीड़, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग

Careless crowd everywhere, neither mask nor social distancing
हर तरफ बेफिक्र भीड़, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग
हर तरफ बेफिक्र भीड़, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग

लापरवाही - अनलॉक के बाद पर्यटन स्थलों, प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी हालात चिताजनक, रोक-टोक नहीं होने से पूरी तरह बेखौफ दिख रहे लोग, ऐसे में कैसे रुक पाएगी तीसरी लहर
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
कोरोना संक्रमण के नए मामलों में राहत मिलते ही लोग फिर लापरवाह हो गए हैं। शहर में सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और पर्यटन स्थलों पर नजर आ रही लोगों की भीड़ देखकर कहीं से नहीं लगता कि किसी को भी कोरोना का खौफ है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन समेत बिस्तरों और इंजेक्शन की किल्लत के चलते न जाने कितनी जानें चलीं गईं लेकिन ऐसा लगता है कि समय के गुजरने के साथ लोग उस वक्त को भी भुला बैठे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाए गए जरूरी प्रोटोकॉल्स का जिस तरह उल्लंघन हो रहा है, भेड़ाघाट में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं । दूसरे पर्यटन स्थलों की स्थिति भी इससे जुदा नहीं है। सवाल यह उठता है कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन क्या कर रहा है? 
नहीं  दिख रही किसी तरह की रोक-टोक 6गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए लोग शहर एवं शहर से जुड़े प्रमुख भेड़ाघाट, बरगी डैम, बगदरी वाटर फॉल, खंदारी जलाशय, परियट जलाशय जैसे क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी किसी तरह की रोक-टोक नहीं है। शहर के प्रमुख बाजारों का हाल भी यही है। 
नए संक्रमितों में ट्रैवल हिस्ट्री - जिले में पिछले 1 पखवाड़े में सामने आए कोरोना संक्रमितों में से अधिकतर ऐसे हैं, जिनके साथ ट्रैवल हिस्ट्री जुड़ी हुई है। नए मिल रहे संक्रमितों में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो दूसरे शहरों से लौटे हैं।
रेस्टॉरेंट और क्लब अब फुल अनलॉक 
 कोरोना कफ्र्यू में दी गई छूट और प्रतिबंधों को लेकर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने संशोधित आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 जुलाई की अर्धरात्रि तक प्रभावशील रहेगा। इसके तहत जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, उनका आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। अब रेस्टॉरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे, वहीं विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकम संख्या 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार किया जा सकेगा।
 

Created On :   16 July 2021 2:39 PM IST

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