ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्रियों के लगेज, कार्रवाई करने की सुध नहीं

Cars of passengers in excess of capacity in trains, no action taken
ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्रियों के लगेज, कार्रवाई करने की सुध नहीं
नागपुर ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्रियों के लगेज, कार्रवाई करने की सुध नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर. नियमानुसार ट्रेनों में यात्रियों को सीमित लगेज लेकर जाना होता है। जिसका मुख्य कारण इससे एक ओर अन्य यात्रियों को परेशानी न हो, वहीं दूसरी ओर लगेज के माध्यम से कोई भी व्यावसायिक चीजों को यात्री गाड़ी में न ले जाया जाए। बावजूद इसके नागपुर रेलवे स्टेशन पर कई यात्री क्षमता से ज्यादा भारी-भरकम में लगेज लेकर जा रहे हैं। कार्रवाई के आंकड़े रेलवे के पास नहीं है। जिससे यह बात साफ हो रही है कि, रेलवे इसे लेकर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। इसलिए भारी भरकम लगेज लेकर जानेवालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। जो दूसरे यात्रियों को परेशानी के साथ ही रेलवे के राजस्व में भी कमी हो रही है।

आंकड़े ही रेलवे के पास उपलब्ध नहीं

यात्री कहे तो लगेज साथ में रहना तय है। ऐसे में रेल गाडिय़ों के आरक्षित व अनारक्षित बोगियों में इसे रखने की सुविधा कराई गई है। लेकिन कुछ लोग मनमाने ढंग से सामानों की ढुलाई करते हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने हर श्रेणी में लगेज की क्षमता तय की है। जिसमें जनरल बोगी में 35 किलो, स्लीपर व थर्ड एसी कोच में 40 किलो, सेकंड एसी में 50 किलो, फस्र्ट एसी में 70 किलो लगेज ले जाने की अनुमती है। इससे भारी लगेज ले जाने पर रेल नियमानुसार अतिरिक्त राशि अदा करनी पड़ती है। लेकिन कुछ यात्री पैसे बचाने के चक्कर में गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से ज्यादा माल ढुलाई कर रहे हैं। रेलवे के राजस्व को घटा रहे हैं। ऐसे में इन यात्रियों पर विशेष ध्यान देकर रेलवे की ओर से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मध्य रेलवे नागपुर मंडल के नागपुर रेलवे स्टेशन पर इस तरह की कोई कार्रवाई के आंकड़े ही रेलवे के पास उपलब्ध नहीं है। जिससे भारी-भरकम लगेज लेकर जानेवाले यात्रियों को छूट देने की बात साफ हो रही है।
 

Created On :   22 May 2022 2:51 PM IST

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