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2 आरक्षकों के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज - कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
डिजिटल डेस्क सतना। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नागौद डीपी सूत्रकार की अदालत ने सिंहपुर थाने के तत्तकालीन आरक्षक रामकिशोर कुशवाहा और आशीष सिंह चौहान के विरूद्ध आईपीसी के सेक्शन 392 का प्रकरण दर्ज कर जमानती वारंट जारी किया है। इन पर अकौना जा रहे जीतेन्द्र सिंह बुंदेला के साथ लूट करने का आरोप था।
क्या है पूरा प्रकरण
अधिवक्ता विनोद पांडेय ने बताया कि वर्ष 2017 की 4 जुलाई को परिवादी जीतेन्द्र सिंह बुंदेला देवेन्द्र नगर से सिंहपुर होते हुए अकौना जा रहे थे। रास्ते में पुलिसकर्मी मिले और उन्हें रोक लिया। दोनों आरक्षकों ने गाड़ी के कागजात मांगे। इसी बीच आरक्षक आशीष सिंह ने परिवादी का हाथ पकड़ लिया और जेब से 50 हजार रूपए लूट लिए। परिवादी को मोटर साइकिल में बैठाकर एक किलोमीटर दूर जंगल ले गए और वापस घुमाकर थाने ले आए। रात में परिवादी के साथ मारपीट की और छोडऩे के लिए 10 हजार की रिश्वत मांगी। परिवादी के भाई राजू बुंदेला से 10 हजार की रिश्वत लेने के बाद ही परिवादी को छोड़ा गया। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर परिवाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रकरण का परिसीलन कर आरोपी आरक्षकों के विरूद्ध लूट का अपराध दर्ज कर जमानती वारंट से तलब किया है।
Created On :   28 Jan 2020 9:06 AM GMT