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महाराष्ट्र के कोरोना दिशा निर्देश पर जताया एतराज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के नए स्वरुप ओमिक्रान को लेकर महाराष्ट्र सरकार बेहद सतर्कता बरत रही है। पर इसको लेकर राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर केंद्र सरकार ने एतराज जताया है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास को पत्र लिखा है। केंद्र ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर महाराष्ट्र के आदेश उसके दिशानिर्देश के अनुकूल नहीं हैं। इसके पहले राज्य सरकार ने 30 नवंबर को जारी अपने निर्देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। एयरपोर्ट पर घरेलू हवाई यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य किया गया है। इसके पहले कोरोनारोधी टीके की दोनों खुराक लेने का प्रमाण दिखाना होता था। पर अब मुंबई एयरपोर्ट पर 72 घंटे पहले वाला आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरुरी कर दिया गया है। रिपोर्ट न होने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक अपने आदेश जारी करे। महाराष्ट्र के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से मंगलवार रात जारी दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकार ने ‘जोखिम’ वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिनों तक संस्थागत क्वारेंटाईन आवश्यक बनाया है। इस तरह के यात्रियों को पहुंचने के दूसरे, चौथे और सातवें दिन पीसीआर जांच भी करानी होगी।
अगर वे कोविड-19 से संक्रमित पाए जाते हैं तो यात्री को अस्पताल भेज दिया जाएगा। अगर यात्री नेगेटिव पाया जाता है फिर भी उसे सात दिनों तक होम क्वारेंटाईन में रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने डा व्यास को लिखे पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विदेशी यात्रियों के लिए जारी कोविड-19 एसओपी और दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आदेश पारित करें ताकि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दिशानिर्देशों को समान रूप से लागू किया जा सके।’’
जोखिम वाले देशों में ये शामिल
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 28 नवंबर को जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार खतरे वाले देशों से गुजरने या आने वाले यात्रियों को पहुंचने के बाद पीसीआर जांच करानी होगी और हवाई अड्डे पर परिणाम के लिए इंतजार करना होगा और उसके बाद ही वह हवाई अड्डे से बाहर जा सकेंगे या दूसरे विमान से यात्रा कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने ‘जोखिम’ वाले देशों की सूची जारी की है। ‘जोखिम’ वाले देशों की सूची में यूरोपीय संघ के देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिंबाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल हैं।
Created On :   1 Dec 2021 9:04 PM IST