कोरोना के मरीजों के लिए बीएमएचआरसी अस्पताल के अधिग्रहण को चुनौती

Challenge of acquisition of BMHRC Hospital for Corona patients
कोरोना के मरीजों के लिए बीएमएचआरसी अस्पताल के अधिग्रहण को चुनौती
कोरोना के मरीजों के लिए बीएमएचआरसी अस्पताल के अधिग्रहण को चुनौती

सुको के निर्देश पर बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, जल्द सुनवाई के लिए मंगलवार को दायर हुई नई अर्जी
डिजिटल डेस्क जबलपुर
। कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए भोपाल के बीएमएचआरसी अस्पताल को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में दायर हुआ है। बीते शुक्रवार को दायर हुए इस मामले की अर्जेन्ट सुनवाईके लिए मंगलवार को एक नई अर्जी दायर हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी। यह मामला मुन्नी बी और भोपाल ग्रुप फॉर एक्शन की ओर से हाईकोर्ट में दायर किया गया है। पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था, लेकिन सीजेआई ने उस पर सुनवाई के बाद कहा था कि याचिका मप्र हाईकोर्ट में दायर की जाए। आवेदकों का कहना है कि विगत 24 और 25 मार्च को राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बीएमएचआरसी अस्पताल का अधिग्रहण कर लिया। उस दौरान अस्पताल में 10 मरीज आईसीयू में और 150 अन्य मरीज इलाज के लिए भर्ती थे। आवेदकों का आरोप है कि भोपाल गैस पीडि़तों के लिए यह अस्पताल मुआवजे की राशि में से बनाया गया था और अब गैस पीडि़त इलाजरत मरीजों को वहाँ से हटाकर उसे कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित किया जाना अनुचित है। फिलहाल बीएमएचआरसी में इलाजरत मरीजों का इम्युनिटी पॉवर काफी कमजोर है और अस्पताल में इलाज न मिलने पर उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

Created On :   15 April 2020 2:33 PM IST

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