बीएड-डीएड के दाखिले में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत का लाभ न देने को चुनौती

Challenge of not giving 27 percent benefit to OBC category in B.Ed.
बीएड-डीएड के दाखिले में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत का लाभ न देने को चुनौती
बीएड-डीएड के दाखिले में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत का लाभ न देने को चुनौती

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बीएड-डीएड पाठयक्रमों में होने वाले दाखिलों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न दिए जाने को चुनौती देकर अपाक्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। संगठन का दावा है कि 27 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक सिर्फ चिकित्सा शिक्षा से संबंधित एडमीशनों पर ही लगाई है, ऐसे में अन्य एडमीशनों में 27 फीसदी का ही लाभ दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह पैरवी कर रहे हैं।
पूर्व विधि मंत्री पीसी शर्मा को मिली हाईकोर्ट से राहत
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कमलनाथ सरकार में विधि मंत्री रहे पीसी शर्मा को बंगला खाली करने के मामले में सशर्त राहत दी है। अदालत ने कहा- नया बंगला आवंटित करने संबंधी आवेदन का 2 सप्ताह में निराकरण होने तक याचिकाकर्ता को पूर्व में दिए बंगले में ही रहने दिया जाए। याचिकाकर्ता को यह राहत इसलिए दी जा रही, क्योंकि वे हाल ही में  कोरोना पॉजीटिव पाए गए थे।ज् याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पैरवी की। 

Created On :   21 Aug 2020 2:35 PM IST

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