10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की छूट को चुनौती - हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका, जल्द हो सकती है सुनवाई

Challenging exemption to increase fee by 10% - Public interest litigation filed in High Court
10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की छूट को चुनौती - हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका, जल्द हो सकती है सुनवाई
10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की छूट को चुनौती - हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका, जल्द हो सकती है सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश के निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत फीस बढ़ाए जाने की छूट देने को जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जब तक कोरोना महामारी समाप्त होने की घोषणा नहीं की जाती या फिर भौतिक कक्षाएँ शुरू नहीं हो जाती हैं, तब तक केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी और फीस वृद्धि नहीं की जाएगी। इस आदेश के बावजूद आयुक्त लोकशिक्षण ने 29 जून 2021 को आदेश जारी कर निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत फीस वृद्धि की छूट दे दी है। इससे निजी स्कूलों को फीस वृद्धि करने की खुली छूट मिल गई है।
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि अभी न तो कोरोना महामारी को समाप्त घोषित किया गया है, न ही स्कूलों में भौतिक कक्षाएँ शुरू हुई हैं। इसके बाद भी आयुक्त लोकशिक्षण ने निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत फीस वृद्धि करने की छूट प्रदान कर दी है। आयुक्त लोकशिक्षण का आदेश हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि 10 प्रतिशत फीस वृद्धि का आदेश तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।
 

Created On :   7 July 2021 2:53 PM IST

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