चंदा कोचर व उनके पति को 26 दिसंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा

Chanda Kochhar and her husband sent to CBI custody till December 26
चंदा कोचर व उनके पति को 26 दिसंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा
विशेष अदालत चंदा कोचर व उनके पति को 26 दिसंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को वीडियोकॉन समूह को कर्ज आवंटन से जुड़ी कथित अनियमितता व धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी चंदा कोचर व उनके पति दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने शुक्रवार को पूछताछ के बाद चंदा व उनके पति को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को शनिवार को विशेष अदालत में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई ने दोनों आरोपियों(चंपा व दीपक कोचर) पर जांच में असहयोग करने का आरोप लगाया और उनकी तीन दिन की हिरासत की मांग की। सीबीआई की हिरासत की मांग को मंजूर करते हुए न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सोमवार यानी 26 दिसंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले कोचर की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि इस मामले में बैंक कोई नुकसान नहीं हुआ है। बैंक से लिया गया कर्ज लौटा दिया गया है। सीबीआई ने इस मामले में कोचर के खिलाफ जांच शुरु करने से पहले सक्षम प्राधिकरण से भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा 17 एक तहत मंजूरी नहीं ली गई है। इसलिए आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में न भेजा जाए। हालांकि सीबीआई ने दावा किया कि उनके पास जांच के लिए मंजूरी है। 

गौरतलब है कि इस मामले में  मामले में वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत भी आरोपी हैं। आरोप है कि कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साल 2012 में वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज दे दिए जिसके बदले धूत ने चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनियों नुपावर रिन्यूवल, सुप्रीम एनर्जी में 64 करोड़ रुपए का निवेश किया। आरोप है कि फर्जी तरीके से कर्ज मंजूर करने के बदले यह रकम इस तरीके से घूस के तौर पर दी गई। वीडियोकॉन समूह लिया गया कर्ज वापस नही कर पाया और उसे एनपीए घोषित कर दिया गया। चंदा ने 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ का पद छोड़ा था। 2019 में सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। 
 

Created On :   25 Dec 2022 2:19 PM IST

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