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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
डिजिटल डेस्क,पन्ना। राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू.अधिकार योजना संचालित की गई है। प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय द्वारा योजना के तहत अभियान चलाकर समय सीमा में आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अभियान की गतिविधियों के लिए समय सारणी जारी की गई है। अभियान में 30 जून 2022 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 16 अगस्त तक प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी और ग्राम सचिव द्वारा जांच कर सारा ऐप पर जांच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। तहसीलदार द्वारा 15 सितम्बर तक जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर आरसीएमएस पर प्रकरण का पंजीयन कराया जाएगा और 30 सितम्बर तक तहसीलदार द्वारा इश्तहार प्रकाशन कराया जाएगा। दावा आपत्ति निपटारा और पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, ग्रामसभा को अभिमत के लिए सूची प्रेषित करने और तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि की उपलब्धता का आंकलन तथा आवश्यक होने पर आबादी घोषित करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर निर्धारित हैए जबकि 30 दिसम्बर तक ग्रामसभा का सम्मेलन और आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्रामसभा के अभिमत की कार्यवाही पूर्ण करना होगी। माह जनवरी 2023 में भू.अधिकार पत्रों का वितरण किया जाएगा। अभियान अंतर्गत हल्का स्तर पर पटवारी और ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव सारा ऐप के माध्यम से आवेदनकर्ता से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। आवेदक द्वारा ऐप पर स्वयं भी आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन पत्रों की जांच, प्रकरण पंजीबद्ध की कार्यवाही, इश्तहार जारी होने, ग्रामसभा के अभिमत के बाद तहसीलदार द्वारा विधिवत परीक्षण के बाद पात्र आवेदकों को भूखण्ड आवंटन के लिए आदेश पारित किया जाएगा।
Created On :   26 Feb 2022 3:43 PM IST