अशोकनगर - पात्रता पर्ची संबंधी दावे आपत्ति 14 अगस्‍त तक

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अशोकनगर - पात्रता पर्ची संबंधी दावे आपत्ति 14 अगस्‍त तक

डिजिटल डेस्क, अशोकनगर। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार अनुपलब्ध हितग्राहियों (मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले) को पूर्व से जारी पात्रता पर्चियों से पृथक किया जाना है। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एस.चौहान ने बताया कि एम-राशन मित्र अभियान के तहत परिवारों के सत्यापन में उचित मूल्य दुकानवार हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है। जिसकी सूची सबंधित उ.मू. दुकान एवं निकायवार नगर पालिका/ग्राम पंचायत पर चस्पा कराई गई है। सूची में प्रदर्शित हितग्राहियों में यदि किसी परिवार को नाम हटाने की कार्यवाही पर आपत्ति है तो वह हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के लिये अपने सबंधित तहसीलदार एवं नगरीय क्षेत्र के लिये सबंधित अनुविभागीय अधिकारी को 14 अगस्‍त 2020 तक अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण 17 अगस्‍त 2020 तक सबंधित अनुविभागीय अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। दावा/आपत्ति करने का प्रारूप सबंधित पंचायत सचिव एवं शा.उ.मू. दुकान के विक्रेता पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त अवधि में यदि किसी हितग्राही द्वारा अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त हितग्राहियों के परिवार/सदस्य के नाम पात्रता पर्ची से नियमानुसार विलोपित किये जायेगें।

Created On :   12 Aug 2020 7:37 AM GMT

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