वक्फ की संपत्ति पर दावा हाईकोर्ट सेे खारिज

Claim on Waqfs property rejected from High Court
वक्फ की संपत्ति पर दावा हाईकोर्ट सेे खारिज
वक्फ की संपत्ति पर दावा हाईकोर्ट सेे खारिज

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने वह याचिका खारिज कर दी, जो जबलपुर के चांदनी चौक मोतीनाला में मस्जिद सुलेमानी के पास स्थित 3115 वर्गफुट जमीन पर दावा करते हुए तीन भाईयों द्वारा दायर की गई थी। शमशेर खान, शोहराब खान और गुलशेर खान की ओर से दायर इस याचिका में वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा 22 जुलाई 2019 को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। आवेदकों का कहना था कि 29 जून 2010 के आदेश के तहत उन्हें विवादित जमीन लीज पर दी गई है। वहीं सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता उत्कर्ष अग्रवाल और मस्जिद के मुतवल्ली डॉ. गुलाम मोईनुद्दीन की ओर से अधिवक्ता शमीम अहमद खान ने दलीलें रखीं। अनावेदकों की ओर से कहा गया कि वक्फ बोर्ड के नाम पर यह संपत्ति दर्ज है और इसी को लेकर दायर सिविल सूट में 29 मार्च 1989 को पारित डिक्री में उक्त संपत्ति वक्फ बोर्ड की मानी गई है। इस डिक्री को चुनौती देने वाली अपील 19 अप्रैल 1995 को खारिज हो चुकी है। ऐसे में नजूल अधिकारी वक्फ की संपत्ति का पट्टा जारी नहीं कर सकते। फैसले में ट्रिब्यूनल ने बोर्ड की संपत्ति माना है। सुनवाई के बाद अपने फैसले में अदालत ने कहा कि सिविल सूट में पारित फैसले की पुष्टि अपीलीय कोर्ट ने करके विवादित जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति माना है। ऐसे में आवेदक फिर उसी मुद्दे को सिविल रिवीजन में नहीं उठा सकते।

Created On :   12 May 2020 2:31 PM IST

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